नागपुर। श्रीसूर्या समूह की संचालिका पल्लवी जोशी की जमानत अर्जी को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। जिला व सत्र न्यायधीश पी.एस. तरारे की कोर्ट ने गुरुवार को जोशी की जमानत अर्जी पर फैसला दिया।
मंगलवार को अदालत ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत-अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। उल्लेखनीय है कि निवेशक को लालच देकर श्रीसूर्या कंपनी में निवेश के लिए आकर्षित करने के आरोप श्रीसूर्या कंपनी के संचालक जोशी दंपति पर है।
पुलिस में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, ऊंचे ब्याज-दर का प्रलोभन देकर कंपनी के संचालक समीर जोशी तथा संचालिका पल्लवी जोशी ने निवेशकों को अपनी कंपनी में निवेश के लिए आकर्षित किया और फिर निवेश की गई राशि का गबन किया।
आरोप है कि जोशी दंपति ने लगभग 250 करोड़ रुपए का गबन किया है। नागपुर सहित विविध जिलों में जोशी दंपति के विरुद्घ पुलिस प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस प्रकरण में अग्रिम जमानत पाने में नाकाम रहे जोशी दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से वे जेल में बंद हैं। पल्लवी जोशी ने जमानत की गुहार करते हुए जिला अदालत के समक्ष यह जमानत अर्जी पेश की थी।
No comments:
Post a Comment